All Articles of Indian Constitution 1 to 395 PDF in Hindi | भारतीय संविधान की धाराएँ पीडीऍफ़ डाउनलोड करें

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All Articles of Indian Constitution PDF in Hindi file is available to download in this article. You can instantly download the Indian constitution pdf file from our website.

नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान की धारा 1 से लेकर 395 तक के सभी अनुच्छेदों की पीडीऍफ़ फाइल आपको इस लेख में उपलब्ध करवाएंगे | आप निचे दिए गए लिंक के माध्यम से Indian constitution in Hindi Pdf फाइल डाउनलोड कर सकते है | यह All Articles of Indian Constitution PDF in Hindi की डिटेल हम आपको निचे table के माध्यम से दे रहें है |

PDF FILE NAMEAll Articles of Indian Constitution PDF in Hindi | Indian constitution in Hindi
SIZE1.2 MB
TOTAL PAGE15
SOURCEhttps://legislative.gov.in/
CATEGORYGovt. PDF
LANGUAGEHindi
DOWNLOAD LINKAvailable

All Articles of Indian Constitution in Hindi Summary | भारतीय संविधान पीडीऍफ़ फाइल का संक्षिप्त विवरण

इस लेख में हम आपको भारतीय संविधान की पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा रहें है | इसे आप लिस्ट वाइज डाउनलोड कर सकते है | Indian Constitution PDF in Hindi में 395 Article (अनुच्छेद) है | भारतीय संविधान का निर्माण बाबा साहब आंबेडकर एवं 389 संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किया था |

यहाँ हमने भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों की पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करवाई है | आप निचे दिए गए डाउनलोड बटन के माध्यम से इस पीडीऍफ़ फाइल को डाउनलोड कर सकते है |

Indian Constitution के निर्माण में अहम् भूमिका डॉ भीमराव अम्बेडकर की रही | भारतीय संविधान की धाराएँ competative exams में पूछी जाती है | अत: आप इस पीडीऍफ़ फाइल के द्वारा अपनी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर कर सकते है |

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Imp. Points of All Article of Indian Constitution PDF in Hindi | भारतीय संविधान पीडीऍफ़ के महत्वपूर्ण बिंदु

  • भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागु किया गया था |
  • संविधान निर्माण का प्रधान निर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर को माना जाता है |
  • Indian Constitution के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था |
  • संविधान लागु होने की तारीख को ही भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है |
  • Indian Constitution 22 भागों में विभाजित है |
  • इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है |
  • हाल तक 105 संविधान संसोधन पारित हो चुके है |
  • हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संघात्मक संविधान है |

Indian Constitution Parts | भारतीय संविधान के भाग

भागविषयअनुच्छेदविवरण
भाग 1संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)*संघ का नाम और राज्‍य क्षेत्र,
*नए राज्‍यों का प्रवेश या स्‍थापना,
*नए राज्‍यों का निर्माण और वर्तमान राज्‍यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन,
*पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्‍छेद 2 और अनुच्‍छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां
भाग 2नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)*संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता,
*पाकिस्‍तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्‍यक्तियों के नागरिकता के अधिकार,
*पाकिस्‍तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्‍यक्तियों के नागरिकता के अधिकार,
*भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्‍यक्तियों के नागरिकता के अधिकार,
*विदेशी राज्‍य की नागरिकता, स्‍वेच्‍छा से अर्जित करने वाले व्‍यक्तियों का नागरिक न होना,
*नागरिकता के अधिकारों को बना रहना,
*संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना
भाग 3मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 – 35)*परिभाषा
*मूल अधिकारों से असंगत
*विधि के समक्ष समानता
*धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्‍म स्‍थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
*लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
*अस्‍पृश्‍यता का अंत
*शिक्षा संस्‍थाओं की स्‍थापना और प्रशासन करने का *अल्‍पसंख्‍यक-वर्गों का अधिकार
*संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों
*जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त *अधिकारों पर निर्बन्‍धन
*इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान
भाग 4राज्य के नीति निदेशक तत्त्व(अनुच्छेद 36 – 51)*परिभाषा
*इस भाग में अंतर्विष्‍ट तत्‍वों का लागू होना
*राज्‍य लोक कल्‍याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्‍यवस्‍था बनाएगा
*राज्‍य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्‍व
*समान न्‍याय और नि:शुल्‍क विधिक सहायता
*ग्राम पंचायतों का संगठन
*राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍मारकों, स्‍थानों और वस्‍तुओं का संरक्षण
*कार्यपालिका से न्‍यायपालिका का पृथक्‍करण
*अंतरराष्‍ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
भाग 4Aमूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)मूल कर्तव्‍य
भाग 5संघ(अनुच्छेद 52-151)राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति निर्वाचन, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, आदि
भाग 6राज्य(अनुच्छेद 152 -237)राज्‍यों के राज्‍यपाल, विधान परिषदों की सरंचना एवं राज्य से सम्बंधित सभी
भाग 7संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित(अनु़चछेद 238)कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्‍ट्रेटों पर इस अध्‍याय के उपबंधों का लागू होना
भाग 8संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)*संघ राज्‍यक्षेत्रों का प्रशासन
*कुछ संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए स्‍थानीय विधान मंडलों या मं‍त्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन
*दिल्‍ली के संबंध में विशेष उपबंध
*सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
*विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्‍यादेश प्रख्‍यापित करने की प्रशासक की शक्ति
*कुछ संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्‍ट्रपति की शक्ति
*संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए उच्‍च न्‍यायालय
भाग 9पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)ग्राम सभा, पंचायत आदि
भाग 9Aनगरपालिकाएँ(अनुच्छेद 243P – 243ZG)नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्‍यायालयों के हस्‍तक्षेप का वर्जन
भाग 10अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 – 244A)अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
*असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्‍ट करने वाला एक स्‍वशासी राज्‍य बनाना और उसके लिए स्‍थानीय विधान मंडल या मंत्रि परिषद का या दोनों का सृजन.
भाग 11संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध(अनुच्छेद 245 – 263)*संसद द्वारा राज्‍यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्‍तार.
*अंतरराज्‍य परिषद के संबंध में उपबंध.
भाग 12वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)*विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना
*वाद और कार्यवाहियां
भाग 13भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 – 307)*व्‍यापार, वाणज्यि और समागम की स्‍वतंत्रता
*अनुच्‍छेद 301 से अनुच्‍छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति
भाग 14संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ(अनुच्छेद 308 -323)* निर्वाचन
*लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन
भाग 14Aअधिकरण(अनुच्छेद 323A – 323B)*प्रशासनिक अधिकरण
*अन्‍य विषयों के लिए अधिकरण
भाग 15निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)*निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
*निर्वाचन संबंधी मामलों में न्‍यायालयों के हस्‍तक्षेप का वर्जन
भाग 16कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध(अनुच्छेद 330- 342)*लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्‍थानों का आरक्षण
*अनुसूचित जनजातियां
भाग 17राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)*संघ की राजभाषा
*हिन्‍दी भाषा के विकास के लिए निदेश
भाग 18आपात उपबन्ध(अनुच्छेद 352 – 360)*आपात की उदघोषणा
*वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
भाग 19प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)*राष्‍ट्रपति और राज्‍यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण
निर्वचन
भाग 20संविधान के संशोधनअनुच्छेद 368संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया
भाग 21अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध(अनुच्छेद 369 – 392)*राज्‍य सूची के कुछ विषयों के सबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्‍थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों
*कठिनाइयों को दूर करने की राष्‍ष्‍ट्रपति की शक्ति
भाग 22संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 – 395)संक्षिप्‍त नाम,
प्रारंभ,
हिन्‍दी भाषा में प्राधिकृत

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